PMEGP Yojana: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार के सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा संचालित एवं क्रेडिट लिंक एक सब्सिडी योजना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमो की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। स्वरोजगार में अवसर बढ़ाना है तथा रोजगार सृजन करना है और योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को बैंक ऋण के साथ सब्सिडी प्रदान करना है और जिससे अपना व्यवसाय और उद्योग शुरू करने में मदद मिले। PMEGP Yojana का लाभ लेना चाहते हैं तो पूरी जानकारी अच्छे तरीके से पढ़ें क्योंकि डिटेल में आपको जानकारी दिया जाने वाला है।
PMEGP Yojana का प्रमुख उद्देश्य (Objective)
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में नए तथा सूक्ष्म उद्यमो (Micro Enterprises) की स्थापना को प्रोत्साहित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
- बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
- पारंपरिक कारीगरों को तथा शिल्पकारों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है।
- उद्यमिता को बढ़ावा देना और नए उद्यमियों को तैयार करना योजना का मुख्य उद्देश्य में से एक है।
- बैंक लोन के साथ में सरकारी सब्सिडी प्रदान करना तथा कर व्यवसाय शुरू करने में सहायता करना।
- ग्रामीण क्षेत्र से शहरी की ओर होने वाले पलायन को कम करना।
- स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देना और विकसित करना है।
- कमजोर एवं विशेष वर्गों (OBC,ST,SC महिला और अल्पसंख्यक दिव्यांग) आदि को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- देश में सूक्ष्म तथा लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास को लगातार बढ़ावा देना योजना का उद्देश्य है।
- आत्मनिर्भर भारत एवं स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना ही उद्देश्य है।
- सतत एवं दीर्घकालीन रोजगार के अवसर का सृजन करना ही योजना का उद्देश्य है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का महत्वपूर्ण तिथियां ( Importent Date’s)
- योजना प्रारंभ 2008 वर्ष में किया गया था।
- वर्तमान विस्तृत अवधि 2021-22 और 2025-26 तक लगातार योजना चल रही है।
- आवेदन प्रारंभ तिथि वर्ष भर में आवेदन स्वीकार किया जा रहे हैं।
- आवेदन की अंतिम तिथि कोई निश्चित अंतिम तिथि नहीं है।
- आवेदन का माध्यम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों से है।
PMEGP Yojana के लिए पात्रता (Eligibility)
- आवेदन की आयु कम से कम 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- योजना के तहत आवेदन करने की कोई भी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख से अधिक लागत वाली योजनाओं के लिए आवेदन को कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।
- सेवा/व्यवसाय (Service/ Business) क्षेत्र में 500000 लाख से अधिक लागत वाली योजनाओं के लिए आवेदन करता को आठवीं पास कम से कम उत्तीर्ण होना जरूरी है।
- योजना के तहत केवल नई सूक्ष्म उद्यम (New Micro Enterprises) स्थापित करने वाले आवेदन ही पात्र माने जाएंगे।
- (Individual) व्यक्तिगत आवेदन स्वयं सहायता समूह (SHG), संस्थाए, सहकारी समितियां तथा उत्पादन आधारित समूह आवेदन कर सकते हैं।
- एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति PMEGP Yojana का लाभ ले सकते हैं और परिवार में आवेदन और उसकी जीवनसाथी शामिल होंगी।
- वे इकाइयां जो पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं तो वह इस योजना के लिए पत्र नहीं माने जाएंगे।
- मौजूदा PMRY, REGP, या अन्य सरकारी सहायता प्राप्त इकाइयां इस योजना के तहत नई इकाइयों के रूप में पात्र नहीं होगी।
- विशेष श्रेणी के आवेदक जैसे अनुसूचित जाति (SC)और अनुसूचित जनजाति (ST) और ओबीसी (OBC) और महिला (Female) और अल्पसंख्यक और दिव्यांग और पूर्व सैनिक और ट्रांसजेंडर को योजना का अतिरिक्त लाभ है और सबसे भी प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभ (Benefits)
- नए व्यवसाय या सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- बैंक लोन पर 15% से लेकर 35% तक का सब्सिडी प्रदान किया जाता है।
- स्वरोजगार का अवसर बढ़ाकर बेरोजगारी कम करने में सहायता मिलती है।
- ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में उद्यमियों को लाभ प्रदान किया जाता है जो इस योजना का सबसे बड़ा लाभ है।
- विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख तथा सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के लिए 20 लाख तक की योजनाओं को सहायता दिया जाता है।
- सामान्य वर्ग के आवेदकों को केवल 10% तथा विशेष वर्ग के आवेदकों को 5% स्वयं का योगदान करना होता है तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला और अल्पसंख्यक और दिव्यांग और पूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों को अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ दिया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना है।
- ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय रोजगार के अवसर मिलेंगे जिससे पलायन कम करने में मदद मिलेगी।
- पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों तथा छोटे उद्यमियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहायता मिलने वाली है।
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवसाय के प्रबंधन तथा उद्यमिता कौशल विकसित करने का अवसर मिलने वाला है।
- देश में सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलने वाला है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड होना चाहिए।
- पहचान प्रमाण पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं।
- निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- पासपोर्ट साइज का नया फोटो होना चाहिए।
- जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- विशेष श्रेणी का प्रमाण पत्र जैसे की महिला और दिव्यांग और पूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र अगर लागू होता है तो होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- ईडीपी (EDP) कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- विस्तृत परियोजना की जानकारी होना चाहिए।
- बैंक खाते की पासबुक होना चाहिए।
- पैन कार्ड होना चाहिए।
- मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए।
- व्यवसाय से संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज होना चाहिए।
नोट: आवेदन के प्रकार और परियोजना की प्रकृति तथा संबंधित बैंक और एजेंसी की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं तो और भी जानकारी ऑफिशल वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ( How To Apply)
- PMEGP योजना की सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है और उसका लिंक नीचे दिया जाने वाला है तो आप डायरेक्ट ऑफिशल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।
- नई इकाई के लिए आवेदन करना है तो ( Apply For New Unit) विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- ऑनलाइन आवेदन फार्म के सभी जरूरी आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए और जानकारी को दर्ज करना पड़ेगा।
- आवेदन डेटा सहेजें ( Save Applicant Data) पर क्लिक कर देना है।
- आवश्यक दस्तावेज को अपलोड कर देना है।
- दर्ज की गई जानकारी और दस्तावेज की अच्छे तरीके से जांच कर लेना है।
- आवेदन फार्म को अंतिम रूप से अच्छे तरीके से चेक कर लेना है और सबमिट कर देना है।
- भविष्य के उपयोग के लिए आवश्यक है कि आवेदक का प्रिंट आउट निकाल कर रखें या फिर आवेदन संख्या सुरक्षित रखना है।
नोट: किसी भी जानकारी से पहले ऑफिशल वेबसाइट पर जरुर विजिट करें।
PMEGP की ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया?
- PMEGP का आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना है या आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड कर लेना।
- आवेदन फार्म में सभी जानकारी आवश्यक जानकारी को अच्छी तरीके से सावधानीपूर्वक भरना है।
- परियोजना रिपोर्ट (Project Report) तैयार करना है और आवेदन का फोटो कॉपी संलग्न करना है।
- भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित KVIC, KVIB, DIC Or Coir Board कार्यालय में आवेदन फार्म जमा कर देना है।
- आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त पावती को सुरक्षित रख लेना है।
- आवेदन की जांच की जाएगी और सत्यापन के बाद संबंधित बैंक के द्वारा ऋण स्वीकृत कर लिया जाएगा और आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
नोट: किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी जरूर प्राप्त करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQs
प्रश्न 1: PMEGP लोन योजना क्या है?
उत्तर: प्राइम मिनिस्टर एम्पलाई जनरेशन प्रोग्राम के तहत भारत सरकार की एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है जो नए उद्योगों को संचालित करने के लिए बैंक द्वारा ऋण तथा सब्सिडी प्रदान किया जाता है।
प्रश्न 2: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है?
उत्तर: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार के सूक्ष्मतथा लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है और इसका उद्देश्य प्रोत्साहित करना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
प्रश्न 3: 50% सब्सिडी वाला लोन कौन सा है?
उत्तर: PMEGP Yojana के माध्यम से 50% सब्सिडी का प्रावधान नहीं है और इस योजना में पात्रता श्रेणी एवं क्षेत्र के अनुसार अधिकतम 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान किया जा सकता है।
प्रश्न 3: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है?
उत्तर: ऑफिशियल तौर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत 2008 में भारत सरकार के द्वारा किया गया है।
प्रश्न 4: क्या PMEGP Yojana के तहत 10 लाख तक का लोन बिना गारंटी के मिल सकता है।
उत्तर: PMEGP Yojana में अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं और किसी भी प्रकार की संपत्ति की गारंटी की जरूरत नहीं है और यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्देश दिया गया है।
प्रश्न 5: 35% सब्सिडी किस लोन पर मिलती है?
उत्तर: PMEGP Yojana के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के विशेष वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी और महिला और दिव्यांग और पूर्व सैनिक के लाभार्थियों को योजना के तहत 35% तक का अधिकतम सब्सिडी दिया जा सकता है।
प्रश्न 6: PMEGP Yojana के माध्यम से अधिकतम कितना लोन राशि प्राप्त कर सकते हैं?
उत्तर: योजना के अंतर्गत अधिकतम 50 लाख रुपए विनिर्माण के लिए प्राप्त कर सकते हैं और अधिकतम 20 लाख तक की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
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निष्कर्ष
PMEGP Yojana जिसका पूरा नाम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है और इसके द्वारा आपको बिजनेस ओपन करने के लिए लोन दिया जाता है तो अगर आप भी लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो ऊपर पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक बता दी गई है और बताई गई जानकारी में समस्या होने पर कमेंट करके पूछ सकते हैं।
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